Haryana Govt Employees News: हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो वित्त मंत्रालय का प्रभार भी संभालते हैं, ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र 2025-26 के दौरान यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की। यह योजना भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को अधिसूचित यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अनुरूप है
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के मुख्य बिंदु:
न्यूनतम पेंशन: योजना के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात, उनके परिवार को 30% फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा।
पात्रता: ये दोनों लाभ कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उपलब्ध होंगे।
पूर्ण पेंशन लाभ: 25 वर्ष की सेवा के उपरांत कर्मचारी पूर्ण पेंशन लाभ के पात्र होंगे।
आवास सुविधा:
सरकारी आवासों की कमी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने प्रत्येक शहर में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में आवास निर्माण का निर्णय लिया है। इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में कर्मचारियों को आवास संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े।
नया पोर्टल:
वित्त वर्ष 2025-26 में सभी विभागों के रुके हुए और अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने पीएम गति शक्ति ऊर्जा की तर्ज पर एक नया पोर्टल शुरू करने की योजना बनाई है। इस पोर्टल के माध्यम से इन कार्यों की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाएगी।
इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनकी भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत है।